Durg : सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में किया गया पेश
मनीष त्रिपाठी पत्रकार
▪️ दिनांक 01.11.2026 को डबरापारा स्थित मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आम नागरिकों को डराने-धमकाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी।
▪️ सूचना मिलते ही थाना पुरानी भिलाई पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।
▪️ आरोपी के कब्जे से एक धारदार गुप्तीनुमा हथियार विधिवत जप्त किया गया।
▪️ आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 631/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
▪️ आरोपी को दिनांक 01.11.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मुख्य बिंदु
थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आम नागरिकों को भयभीत करने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार जप्त किया गया।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक 01.11.2026 को थाना पुरानी भिलाई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डबरापारा स्थित मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति अपने पास धारदार हथियार रखकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा।
पूछताछ एवं तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक धारदार गुप्तीनुमा हथियार बरामद हुआ, जिसे विधिवत जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 631/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 01.11.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अपने पास धारदार हथियार रखकर आने-जाने वाले आम नागरिकों को डराने-धमकाने का कार्य कर रहा था।
घटना स्थल
डबरापारा स्थित मुक्तिधाम के पास, थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
आरोपी का नाम
1. भगवत साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी डबरापारा, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामग्री
1. एक नग धारदार गुप्तीनुमा हथियार।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई पुलिस टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार लेकर घूमने अथवा आम नागरिकों को डराने-धमकाने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। कानून व्यवस्था भंग करने एवं अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध दुर्ग पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
