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मनीष त्रिपाठी पत्रकार
भिलाई। कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के आदेशानुसार शासन के निर्देश पर नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में शासकीय भूमि पर पट्टा प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया गया। राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जोन क्रमांक 01 एवं 02 में सर्वे कार्य पूर्ण कर पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की अनंतिम सूची तैयार की गई है।
कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार दिनांक 06 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक अनंतिम पात्र-अपात्र सूची तहसील कार्यालय तथा जोन क्रमांक 01 एवं 02 के कार्यालयों में चस्पा की गई है। इसके साथ ही जोन क्रमांक 01 के वार्ड क्रमांक 1, 3, 11, 12 एवं 13 तथा जोन क्रमांक 02 के वार्ड क्रमांक 14, 15, 21, 22 एवं 23 के सार्वजनिक स्थलों पर भी सूची प्रदर्शित की गई है, ताकि संबंधित हितग्राही इसका अवलोकन कर सकें।
प्रदर्शित अनंतिम सूची के संबंध में 07 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए दोनों जोन कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। किसी प्रकार की जानकारी अथवा असुविधा होने पर जोन क्रमांक 01 के सहायक राजस्व अधिकारी शशांक शेखर सिंह (मोबाइल 8823844832) तथा जोन क्रमांक 02 के सहायक राजस्व अधिकारी अर्पित द्विवेदी (मोबाइल 8770695326) से संपर्क किया जा सकता है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रदर्शित पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची अनंतिम है। यह सूची सर्वेक्षण दल द्वारा हितग्राहियों से प्राप्त जानकारी एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। प्राप्त दावा-आपत्तियों एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पात्रता के संबंध में संशोधित अंतिम सूची जारी की जाएगी।
निगम प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों से अपील की है कि वे अनंतिम सूची का अनिवार्य रूप से अवलोकन करें तथा यदि किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति हो तो निर्धारित समयावधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें। साथ ही पट्टा प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित सभी वांछित दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा पात्रता की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में संबंधित हितग्राही का नाम पात्रता सूची से हटाकर अपात्रता सूची में शामिल किया जा सकता है।
