रायपुर। राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है. आज इसका आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में जिले के भीतर ही ऑटो व टैक्सी को चलाने की अनुमति दी गई है. यदि किसी अन्य जिले में सवारी लेकर जाना होगा तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी. शासन से ई-पास मिलने के बाद ही अन्य जिले में प्रवेश कर सकेंगे.
सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि बताया कि लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में ऑटो व टैक्सी के परिचालन में रोक लगाई थी. जिसे अब यात्रियों के आवागमन को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ शर्तों के साथ परिचालन में छूट दी गई है. इसमें एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य किया गया है.

