बलरामपुर 20 जुलाई 2022
जिले के बाल विकास परियोजना बलरामपुर, राजपुर, शकरगढ़, कुसमी, वाड्रफनागर एवं रघुनाथनगर अंतर्गत आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के 69, सहायिका के 150 तथा मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता का 30 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया हैं। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओ की नियुक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से जिला कार्यालय को शिकायत प्राप्त हो रही हैं। प्राप्त शिकायतों को सज्ञान में लेते हुए कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने महिला बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी को प्राप्त शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर महिला बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी है कि आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका एवं मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के पद पर चयन हेतु शासन द्वारा दिशा-निर्देश एवं मापदंड निर्धारित है। आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका एवं मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को स्थानीय निवासी होना अनिवार्य हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण तथा आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। रिक्त पदों पर चयन सर्वाेच्च अंक के आधार पर होता है जिससे शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत के 60 के बराबर अधिकतम 60 अंक, विधवा अथवा कम से कम 2 वर्ष से अधिक समय परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर 15 अंक,अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिला होने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर 10 अंक, पूर्व से कार्यरत अनुभवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 1 वर्ष से अधिक समय तक कार्य का अनुभव होने पर 06 अंक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर 06 अंक, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम शाला में आठवीं तक अध्ययन करने पर 03 अंक, योग अधिकतम प्राप्तांक 100 अंक निर्धारित है। आवेदिका द्वारा सलग्न दस्तावेज के आधार पर मूल्यांकन समिति द्वारा अंकों की गणना उपरोक्त अनुसार किया जाता है एवं मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित अंतिम योग्यता सूची कार्यालय में चस्पा कर 10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। निर्धारित समय में प्राप्त दावा आपत्ति का सूक्ष्म परीक्षण मूल्यांकन समिति के द्वारा किया जा कर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाती है। मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर अस्थाई समिति द्वारा पैनल में प्रथम वरीयता प्राप्त आवेदक का चयन एवं द्वितीय वरीयता प्राविधिक को प्रतीक्षा सूची में अनुमोदित किया जाने प्रावधान हैं। स्थाई समिति के अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात आवेदिकाओं को नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने पर उच्च कार्यालय में अनावश्यक शिकायत आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया में की गई नियुक्ति से सहमत नहीं होने पर अपील का प्रावधान निर्धारित है।जनपद स्तर पर चयन/नियुक्ति किए जाने पर नियुक्ति आदेश के विरूद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत विहित प्रक्रिया के अंतर्गत कलेक्टर/अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के रिक्त पदों पर की गई नियुक्ति से असहमत हैं तो विहित प्रक्रिया के तहत न्यायालय में अपील कर सकते है।
