दंतेवाड़ा, 17 अगस्त 2022
छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा वाहनों कर, शास्ति, ब्याज की वसूली योग्य राशि में ’एक मुश्त निपटान’ की व्यवस्था 01 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्रभावशील की गई है। त्रैमासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जायगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित व्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ’व्हीक बेस’ के कारण कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा किन्तु अधिरोपित शास्ति में ’एक मुश्त निपटान’ योजना की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जावेगी।
