बीजापुर। तहसील कार्यालय बीजापुर में पदस्थ मासाराम कड़ियाम, सहायक ग्रेड-02 (राजस्व विभाग) के विरुद्ध शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के मामले में विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है। मासाराम कड़ियाम, सहायक ग्रेड-02 (राजस्व विभाग) तहसील कार्यालय बीजापुर को कार्य के प्रति दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर के द्वारा अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा गया संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नही होना पाया गया, फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश द्वारा विभागीय जाँच हेतु विभागीय जॉच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच में अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया। तत्पश्चात जाँच प्रतिवेदन पेश किया गया।
जॉच प्रतिवेदन अनुसार अपचारी कर्मचारी को लगाये गये दोनो आरोप सिद्ध होना पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत मासाराम कड़ियाम, सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय बीजापुर की एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है। साथ ही प्रकरण में अन्य कोई कार्रवाई शेष नहीं होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध करते हुए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।