राजनांदगांव , टेडे़सरा-घुमका-कलडबरी – पटेवा मार्ग चौड़ीकरण निर्माण कार्य से प्रभावित 13 गांवों में जमीन के अंतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन और क्रय-विक्रय पर लगी रोक को कलेक्टर राजनांदगांव ने शिथिल कर दिया है। हालांकि जिन जमीनों पर किसी अन्य परियोजना के कारण अलग से प्रतिबंध लागू है, वहां यह छूट प्रभावी नहीं होगी। कलेक्टर के आदेश से टेड़ेसरा, फूलझर, नवागांव, मुड़ीपार, बघेरा, परसबोड़, कलडबरी, बरबसपुर, हरड़ुवा, घुमका, दर्रा, पटेवा, रेंगाकठेरा गांव की संबंधित भूमि प्रभावित होगी।
मार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक इन गांवों में जमीन के अंतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन और क्रय-विक्रय पर 1 अगस्त 2025 को प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव मिलने के बाद प्रतिबंध की स्थिति की समीक्षा की गई। ऐसी भूमि, जिस पर किसी अन्य परियोजना के कारण प्रतिबंध नहीं है, वहां पूर्व में लगाया गया प्रतिबंध शिथिल रहेगा।
रिंग रोड का भी 20 दिनों के भीतर हटेगा प्रतिबंध आने वाले कुछ दिनों में शहर के आउटर में बनने वाले रिंग रोड का भी प्रतिबंध हटाया जाएगा। अभी पेंड्री से सुंदरा क्षेत्र में जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। करीब 20 दिनों में इस प्रतिबंध को हटाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। इससे काफी हद तक किसानों को भी राहत मिल सकेगी।
